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BIHAR DAKHIL KHARIJ 2023:-नमस्कार दोस्तों | आज के इस पोस्ट में हम जानेंगें की बिहार में दाखिल खारिज के नियम में बहुत बढ़ा बदलाव किया गया है | आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे की बिहार में दाखिल खारिज के नियम में क्या बदलाव किया गया है | 1 मार्च 2023 से दाखिल ख़ारिज के नियम में बदलाव किया गया है जी की आज से 1 मार्च 2023 से लागु कर दिया गया है | क्या बदलाव किया गया है इस को जानने के लिए आज के इस पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़ें | | |||||||||
BIHAR DAKHIL KHARIJ 2023 क्या है:- दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते है की दाखिल खरी क्या होता है | दाखिल ख़ारिज को अंग्रेजी में मोटेशन कहते है | जब भी आप कभी कोई जमीन या प्लाट खरीदत है तो जो केवला बनता है उसके बाद उसका मोटेशन करवाना पड़ता है | इसका मतलब दाखिल ख़ारिज करवाना पड़ता है | दाखिल ख़ारिज नहीं करवाने पर उस व्यक्ति के नाम से जिसने जमीन को ख़रीदा है उसके नाम से लगान रशीद नहीं कटता है | दाखिल ख़ारिज करवाने के बाद खरीदने वाले व्यक्ति के नाम से लगान रशीद काटने लग जाता है | और जिस व्यक्ति नें जमीन को बेचा है उसके जमीन में से उतना हिस्सा कम हो जाता है जितना उसने बेचा है | यही होता है दाखिल ख़ारिज | | |||||||||
BIHAR DAKHIL KHARIJ 2023: OVERVIEW | |||||||||
Organization | LAND RECORD BIHAR | ||||||||
Post Name | DAKHIL KHARIJ | ||||||||
Post Date | 01-03-2023 | ||||||||
Category | Other Information | ||||||||
Apply For Dakhil Kharij | Online | ||||||||
BIHAR DAKHIL KHARIJ नियम में बदलाव 2023:- बिहार में दाखिल ख़ारिज के नियम में 1 मार्च 2023 से नई वयवस्था की गई है | बिहार के सभी अंचलों में अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी दाखिल ख़ारिज के मामले को निपटायेंगे | दाखिल ख़ारिज के नई वयवस्था में फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) नियम का पालन किया जायेगा | इसका मतलब है की पहले आए आवेदन का निपटारा पहले करना होगा | इस वयवस्था से दाखिल ख़ारिज में देरी नहीं होगी | सबसे खास बात यह है की आवेदनों का निपटारा क्रमानुसार करना होगा | नई वयवस्था में यह क्रम किसी भी सूरत में नहीं तोडा जा सकता है | अभी यह वयवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच अंचलों में चल रही थी | अब इसे सभी 534 अंचलों में लागु कर दिया गया है | | |||||||||
BIHAR DAKHIL KHARIJ नियम में बदलाव 2023:- बिहार में दाखिल ख़ारिज की नई वयवस्था के तहत अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी के बीच कार्य का बटवारा हल्का के अंक के आधार पर होगा | इसमें ध्यान देने वाली बात यह है की सैम संख्या वाले हल्का का काम राजस्व अधिकारी करेंगे और विषम संख्या वाले हल्का का काम अंचलाधिकारी के जिम्मे होगा | इस तरह दाखिल ख़ारिज की नई वयवस्था के नियम को लागु किया गया है | | |||||||||
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पोस्ट को अंत तक पढने के लिए धन्यवाद | |
Q.1 दाखिल ख़ारिज क्या होता है ?
Ans. दाखिल ख़ारिज को अंग्रेजी में मोटेशन कहते है | जब भी आप कभी कोई जमीन या प्लाट खरीदत है तो जो केवला बनता है उसके बाद उसका मोटेशन करवाना पड़ता है |